BS-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा BS-4 Bike Registration closed
जिन
लोगों ने BS4 नामक वाहन खरीदे थे मार्च से
पहले अब उन लोगों
का रजिस्ट्रेशन करवाने या पंजीकरण करवाने
की जरूरत नहीं है,
अगर
आपने 31 मार्च से BS4 वाहनों पर पहले जो
भी वाहन खरीदा है अब इसका
रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं
है सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 मार्च
के आदेश को वापस ले
लिया है अब 31 मार्च
2020 के बाद जितने भी यह वाहन
बिके हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस मामले की
सुनवाई के दौरान सुप्रीम
कोर्ट ने केंद्र सरकार
से 31 मार्च के बाद ही
वाहन पोर्टल पर जिन वाहनों
का अपलोड करवाए गए हैं उनका
डाटा सरकार से मांगा है
और बोला है कि इस
पोर्टल पर उसको यह
उपलब्ध करना है तो वही
पंजीकरण की अनुमति उनको
दी जाएगी 31 मार्च के बाद जो
भी वाहन बेचे जाएंगे या बेचे गए
हैं उनमें BPS4 वाहनों का पंजीकरण नहीं
किया जाएगा बता दें कि वाहन
पोर्टल पर अब 17 हजार
से अधिक वाहनों का विवरण अपलोड
नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट
द्वारा फेडरेशन आफ ऑटोमोबाइल डीलर्स
एसोसिएशन ऑफ इंडिया का
याचिका पर सुनवाई के
दौरान यह बातें रखी
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